एलायंस टुडे ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट पर दिए गए अपने फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर अपने विचार दो दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की 20 मार्च के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की गुहार ठुकरा दी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि शिकायत करने वाले पीड़ित एससी-एसटी को एफआइआर दर्ज हुए बगैर भी अंतरिम मुआवजा आदि की तत्काल राहत दी जा सकती है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो एक्ट के विरुद्ध नहीं है लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हमारा जजमेंट पढ़ा भी नहीं है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद हैं।