एलायंस टुडे ब्यूरो
जयपुर। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को आखिरकार जोधपुर सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई। बताया जा रहा है कि सलमान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ मिला। सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र जोशी ने ट्रांसफर होने के बावजूद आज सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में बातचीत भी हुई। खबरें आ रही थीं की सलमान को जेल में वीआइपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इन सभी खबरों को जेल अधिकारी ने सिरे से खारिज किया है। जेल अधिकारी ने कहा कि सलमान को जेल में कोई वीआइपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। उन्हें जेल का खाना ही खाने को दिया जा रहा है। जेल अधिकारी ने यह भी कहा कि जेल में कोई सेल्फी नहीं ली गई । इस बीच जेल में सलमान की पहली (गुरवार) रात बेचैनी में कटी। बताया गया है कि रात में सोने से पहले सलमान ने उसी जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपित आसाराम से थोड़ी बात भी की। उल्लेखनीय है कि सलमान को जोधपुर के निकट कांकणी गांव में एक अक्टूबर, 1998 की रात दो काले हिरण की गोली मारकर हत्या करने के अपराध में गुरवार को पांच साल जेल और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।