एलायंस टुडे ब्यूरो
नई दिल्ली। जीएसटी के मुताबित टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब 3 नहीं केवल 1 ही फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू हो गयी है। उसी एक फॉर्म के आधार पर रिटर्न दिया जा सकता है। आज होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक हुई। आज काउंसिल की बैठक में रिफंड की मौजूदा व्यवस्था आसान की जा सकती है जिसके तहत 3 की बजाय सिर्फ 1 रिटर्न फॉर्म को मंजूरी मुमकिन है। यानि सिर्फ फॉर्म 3बी के आधार पर सभी रिटर्न पूरे किए जाएंगे। इस बैठक के फैसलों से बिल मैचिंग के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही सिर्फ विक्रेता के बिल पर खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव पर कारोबारी और काउंसिल के सदस्यों में मतभेद है। क्योंकि इसमें फर्जी कंपनी बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की आशंका है। इस बैठक में वैट और एक्साइज के तर्ज पर प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के विकल्प देने पर विचार करने के साथ ही ई-वे बिल की व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने को मंजूरी दा जा सकती है। इस बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।