एलायंस टुडे ब्यूरो
नई दिल्ली। काला हिरण शिकार केस में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सजा के खिलाफ जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट में सलमान खान के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जज रवींन्द्र कुमार जोशी ने शनिवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। जमानत याचिका पर सलमान खान के वकील महेश बोड़ा ने जज रवींद्र कुमार के सामने कई दलीलें रखी। वकील महेश बोड़ा ने सेशंस कोर्ट के सामने कुल इक्यावन पेज की दलीलें रखी। हालांकि, सेशन कोर्ट का फैसला आने में और देर हो सकती है, क्योंकि आज सिर्फ सलमान के वकील ने अपनी दलीलें रखीं। अब शनिवार को सेशन कोर्ट के जज सरकारी वकील की दलील सुनेंगे और उसके बाद ही सेशन कोर्ट का फैसला आएगा।
सलमान के खिलाफ गवाह भरोसे के लायक नहीं
खबरों के मुताबिक, सेशन कोर्ट में सलमान को जमानत दिलाने के लिए उनके वकील महेश बोड़ा ने लगभग वही दलीलें पेश कीं, जो उन्होंने सीजेएम कोर्ट में पेश की थीं। सुनवाई के दौरान सलमान के वकील महेश बोड़ा ने कहा कि जिन गवाहों के बयान के आधार पर सलमान को सजा सुनाई गई है, वे गवाह भरोसे के लायक नहीं हैं।
हाईकोर्ट की टिप्पणी का सलमान के वकील ने दिया हवाला
सलमान के वकील ने सेशन कोर्ट से कहा कि एफएसएल जांच में गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। सलमान के वकील ने अहम गवाह बिश्नोई पर हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला दिया कि हाईकोर्ट ने पूरनचंद की गवाही को अविश्वसनीय करार दिया था।
सह-अभियुक्तों की तरफ सलमान को भी मिले संदेह का लाभ
सलमान खान के वकील महेश बोड़ा ने सेशट कोर्ट के जज से कहा कि जिस तरह सीजेएम कोर्ट ने केस में आरोपी सलमान के अन्य साथी कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया, उसी तरह सलमान खान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए।