एलायंस टुडे ब्यूरो
नई दिल्ली। खुलासा करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के साथ उसके आश्रित भी चुनावी शपथपत्र में संपत्ति का खुलासा करेंगे। यानी अब उम्मीदवार के बच्चों की संपत्ति भी वोटर को पता चल जायेगी। इसके अलावा नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने और परिजनों के आय का स्त्रोत भी बताना होगा। जस्टिस जे चेलामेस्वर की पीठ ने यह आदेश एक फैसले में शुक्रवार को दिया। अब तक उम्मीदवार और उसकी पत्नी या पति ही चुनावी शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की घोषणा करते थे। शीर्ष अदालत के इस आदेश से अब नेताओं के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उम्मीदवार बच्चों के नाम संपति रखकर पैसा बनाने में लगे रहते थे। कोर्ट का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा लेकिन उत्तर-पूर्व राज्यों के चुनावों में इसका असर नहीं होगा क्योंकि वहां नामांकन भरे जा चुके हैं। कोर्ट ने यह आदेश उत्तेर प्रदेश के एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर दिया है। याचिका पूर्व आईएएस एसएन शुक्ला ने दाखिल की थी। चुनाव आयोग ने इस याचिका का समर्थन किया था।